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निजी स्कूल फीस माफ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस

ओडिशा के तमाम निजी स्कूल में फीस माफ करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Apr 2020 12:11 AM (IST)Updated: Sun, 26 Apr 2020 06:18 AM (IST)
निजी स्कूल फीस माफ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस
निजी स्कूल फीस माफ मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस

जागरण संवाददाता, कटक : ओडिशा के तमाम निजी स्कूल में फीस माफ करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। देश भर में कोरोना के चलते काफी लंबे समय से लाकडाउन जारी है जिससे लोगों की कमाई का जरिया पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभिभावक स्कूल फीस देने के लिए सक्षम नहीं है। खासतौर पर निजी स्कूल क्षेत्र में यह समस्या अधिक है।

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ऐसे में मार्च से जून, 4 महीना तक स्कूल फीस माफ करने की गुहार लगाते हुए संबलपुर के वकील मोहम्मद मुश्ताक अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका गुरुवार को दायर की गई थी। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीआर षाड़ंगी और जस्टिस एस के पाणिग्राही को लेकर गठित खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले की प्राथमिक सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिका में यह दर्शाया गया है कि पिछले 1 महीने से राज्य के तमाम स्कूल बंद है आगे कब तक स्कूल बंद रहेंगें, यह कह पाना मुश्किल है। स्कूल बंद होने के बावजूद तमाम निजी स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में तरह तरह के फीस बढ़ोतरी किए जाने की आशंका को भी टाला नहीं जा सकता है। एक तरफ जहां लाकडाउन के चलते लोगों की कमाई का जरिया बंद है, वही स्कूल फीस भरने की चिता उनकी मानसिक स्थिति को काफी हद तक बिगाड़ दिया है। राज्य और केंद्र सरकार तमाम निजी स्कूलों को फीस घटाने या फिर माफ करने के लिए अनुरोध भी किया है। इसके बावजूद किसी भी निजी स्कूल द्वारा फीस माफ या फीस घटाने के बारे में कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में समूचे स्वार्थ को देखते हुए राज्य सरकार ठोस कदम उठाने के लिए याचिका कर्ता ने अनुरोध किया है। अगर तमाम निजी स्कूल फीस माफ करते हैं तो उन्हें शिक्षक, कर्मचारियों को वेतन देना तथा दूसरे खर्च उठाने में काफी मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से तमाम निजी स्कूलों को आíथक मदद दिया जाए और उसके लिए हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दें, आवेदनकारी ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव और विद्यालय जनशिक्षा सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।


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