हाई कोर्ट ने कटक की नौ पूजा कमेटियों को दी सशर्त अनुमति
इस साल कोरोना प्रतिबंध के बीच दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई को लेकर उत्पन्न विवाद पर हाई कोर्ट ने नौ पूजा कमेटियों को अनुमति दे दी है।
जागरण संवाददाता, कटक : इस साल कोरोना प्रतिबंध के बीच दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई को लेकर उत्पन्न विवाद पर हाई कोर्ट ने नौ पूजा कमेटियों को अनुमति दे दी है। एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने सशर्त यह अनुमति दी है। पहली शर्त यह है कि मूर्ति की ऊंचाई के लिए अनुमति मिलने के बावजूद प्रशासन ही मूर्ति का विसर्जन करेगा। वहीं, इस अनुमति को उदाहरण के तौर पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए मूर्तियों की ऊंचाई को चार फीट तक सीमित कर दिया था, क्योंकि लंबी मूर्तियों के लिए विस्तृत विसर्जन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले कुछ स्थानों पर मूर्तियों की ऊंचाई इससे ऊपर पहुंच चुकी थी। इसके बाद विधि-विधान का हवाला देते हुए मामला अदालत में पहुंचा था। विगत 16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया था कि वह कुछ निर्माणाधीन मूर्तियों की चार फीट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई स्थिति पर रिपोर्ट पर प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मूर्तियों की सुरक्षा बनी रहे। महाधिवक्ता को कटक में फिरंगी बाजार पूजा समिति, ऊपरी तेलंगा बाजार समिति समेत नौ पूजा पंडालों में मूर्तियों की स्थिति को देखने के बाद स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया था।