ओमफेड चारा घोटाले की जांच करेगी सीबीआइ, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
ओमफेड में चारा घोटाला मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने दिये सीबीआइ जांच के आदेश न्यायाधीश जस्टिस बीआर षडंगी ने यह निर्देश दिया है।
कटक, जेएनएन। ओमफेड में हुए चारा घोटाला संबंधित एक मामले का विचार करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने पूरी घटना की सीबीआइ जांच के लिए निर्देश दिया है। कटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यूनियन प्लांट ऑपरेटर संतोष कुमार सामल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर षडंगी ने यह निर्देश दिया है। आवेदनकारी संतोष कुमार सामल ओमफेड में प्लांट ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे।
वर्ष 2018 में ओमफेड तेरह लाख रुपए का गो चारा घोटाला होने की बात अडिट रिपोर्ट में पता चली थी। उस घटने में संतोष कुमार सामल को निलंबन किया गया था। लेकिन वह इस आदेश के खिलाफ कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज किए थे और ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई कर ओमफेड के आदेश पर यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किया था। दूसरी ओर संतोष कुमार सामल उस घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारी और राजनैतिक लोग शामिल होने का आरोप सीबीआइ के समक्ष लाए थे। लेकिन उस पर सीबीआइ की ओर से कुछ भी कदम ना उठाए जाने हेतु वह हाईकोर्ट में पहुंचे थे।
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हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर आवेदनकारी की ज्ञापन यां रिप्रेसनटेशन के आधार पर मामला दर्ज करते हुए सीबीआइ को जांच के लिए निर्देश जारी किया है। आवेदन कारी की ओर से वकील विप्लव बहाली, कलिंग केसरी महापात्र, सुशील कुमार महापात्र प्रमुख मामला संचालन कर रहे थे।
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