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भाजपा नेता ओमप्रकाश मिश्र को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा

आम चुनाव के दौरान पुरी जिला के सत्यवादी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार ओमप्रकाश मिश्रा को हाईकोर्ट ने राहत दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 May 2019 09:47 PM (IST)Updated: Sun, 19 May 2019 06:40 AM (IST)
भाजपा नेता ओमप्रकाश मिश्र को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा

जासं, कटक : आम चुनाव के दौरान पुरी जिला के सत्यवादी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार ओमप्रकाश मिश्र को ओडिशा हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दी है। मतदान के समय ओमप्रकाश बूथ में घुसकर शोर शराबा करने के साथ ईवीएम मशीन तोड़ने के साथ बंदूक दिखाकर डराने का आरोप उन पर लगा था। इस घटना में विस क्षेत्र के बलभद्र नोडल यूपी स्कूल बूथ के प्रिजाइडिंग अधिकारी शिवराम महापात्र ने ओमप्रकाश मिश्र के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ओमप्रकाश अपने 20 समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में घुसे और ईवीएम मशीन तोड़फोड़ करने के साथ उनपर भी हमला किया था। मामला पुलिस के पास पहुंचने के बाद ओमप्रकाश फरार हो गए थे तथा गिरफ्तारी को टालने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सीआर दास ने मामले की सुनवाई कर आगामी ग्रीष्मावकाश तक अंतरिम सुरक्षा दी है। इसके साथ ही इस संदर्भ में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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