केंद्रपाड़ा में तीन बार तलाक बोलने पर महिला पहुंची थाने
ट्रिपल तलाक पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक अपराध माना है।
जेएनएन, भुवनेश्वर : ट्रिपल तलाक पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक अपराध बताया है। बावजूद इसके ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया है।
केंद्रपाड़ा जिला के डेराविस ब्लॉक अंतर्गत मिर्जापाटना गांव की एक महिला को उसके पति द्वारा ट्रिपल तलाक देने का आरोप थाना में दर्ज हुआ है। पिछले साल जनवरी में मिर्यापाटणा गांव के सलाउद्दीन खान के साथ महिला की शादी हुई थी। शादी के बाद दहेज के लिए उसका पति परेशान करता था। दहेज न देने से पति द्वारा तीन तलाक देने का आरोप लगाया गया है। केवल इतना ही नहीं ससुराल वाले इसके लिए शारीरिक एवं मानसिक यातना भी दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि ट्रिपल तलाक को लेकर कड़ा प्रावधान बनाया गया है। अध्यादेश के जरिए केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक को अपराध बताया है। ऐसे में अब ओडिशा में सामने आए इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।