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ओडिशा में बज गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल, चुनाव आचरण विधि लागू

Odisha Panchayati Election 2022 ओडिशा में कोरोना महामारी के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रदेश में चुनाव पांच चरण में 16 18 20 22 एवं 24 फरवरी को होगा।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 02:43 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 02:44 PM (IST)
ओडिशा में बज गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल, चुनाव आचरण विधि लागू
ओडिशा में बज गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोविड महामारी के बीच ओडिशा में आज से चुनाव आचरण विधि लागू करने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में चुनाव पांच चरण में 16, 18, 20, 22 एवं 24 फरवरी को होगा। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद तीन चरण में 26, 27 एवं 28 फरवरी को मतगणना सभी ब्लाक मुख्यालय में जिला परिषद जोन के हिसाब से की जाएगी। मतगणना समाप्त होने के साथ ही 28 फरवरी को ही चुनाव आचरण विधि समाप्त हो जाएगी।

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गीत गोविन्द सदन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संदर्भ में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने कहा है कि 2 करोड़ 79 लाख 35 हजार 525 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 853 जिला परिषद सदस्य, 6794 पंचायत समिति सदस्य तथा 91913 वार्ड मेंम्बर सदस्य का चुनाव करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक होगा। जगतसिंहपुर जिले के ढिंकिया पंचायत में सरपंच एवं वार्ड मेम्बर का चुनाव नहीं होगा।

नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार अर्थात 13 जनवरी को चुनाव अधिकारी विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 17 से 21 फरवरी तक रखी गई है। 22 फरवरी को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, 25 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 25 फरवरी को ही शाम के समय निर्णायक उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

राज्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने कहा है पंचायत चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहा है ऐसे में कोरोना महामारी को देखते ही किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे प्रदेश में आज से ही चुनाव आचरण विधि लागू कर दी गई है। पांच लोगों को लेकर डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति दी गई है। किसी भी प्रकार की शोभायात्रा, रैली, बैठक पर रोक लगायी गई है। नामांकन के समय सत्यपाठ दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। सत्यपाठ में उम्मीदवार को सम्पत्ति सूची और आपराधिक विवरण देना होगा। उसी तरह से मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

मतदान का समय

चुनाव आयक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस बार मतदान के लिए एक घंटे का अधिक समय दिया गया है। मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है, जो कि पहले दोपहर 12 बजे तक ही रहता था। उसी तरह से पहले मतदान के दिन ही मतगणना होती थी मगर इस बार मतगणना पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद की जाएगी। यह निर्णय पूर्व अनुभव एवं सरकार के अनुरोध के बाद लिया गया है। मतगणना बूथ के बजाय ब्लाक में की जाएगी।

चुनाव प्रचार के दौरान यदि कहीं से कोई आचरण विधि का उल्लंघन करता है तो फिर इसके दो नंबर जारी किए गए हैं। 18003457787 -06742573494 नंबर फोन कर लोग शिकायत कर सकेंगे। यदि कोई उम्मीदवार गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोणा से पंचायत चुनाव में 200 प्लाटुन पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।


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