ओडिशा में नए साल के जश्न पर लगी पाबंदी, दिसंबर के लिए भी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
कोरोनावायरस के नए वैरिएंट की दहशत के बाद ओडिशा सरकार सख्त हो गई है। जिसे देखते हुए राज्य में नव वर्ष पर लोग जश्न नहीं मना पाएंगे। सरकार ने दिसम्बर के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। रात 10 से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू जारी रहेगा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा सरकार ने दिसम्बर महीने के लिए कोविड गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पहले की ही तरह प्रदेश में सभी प्रकार की दुकानें और मॉल प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। 1 दिसंबर, 2021 की सुबह 5 बजे से 1 जनवरी, 2022 की सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में ग्रेडिंग अनलॉकिंग होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य भर में कोई सप्ताहांत बंद नहीं होगा।
ओडिशा सरकार की नई गाइडलाइन
-ओडिशा सरकार ने इस साल नववर्ष स्वागत समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है।
-सांस्कृतिक सभा, ऑर्केस्ट्रा, जात्रा, ओपन एयर थिएटर को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
-इनडोर हॉल के लिए दर्शकों की संख्या हॉल की बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने और कोविड प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के साथ काम करने की अनुमति होगी।
-इसी तरह, स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन के साथ विवाह, श्राद्ध समारोह, अंत्येष्टि और संबंधित समारोहों को 250 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी।
-गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे समारोहों में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है।
-राज्य सरकार ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, एक्सपो और मेलों पर रोक को जारी रखा है।
-लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और कोविड -19 विनियम 2020 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा - आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।