फिर लटक गया स्कूल फीस का मसला, सात को होगी अगली सुनवाई
राज्य में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली को लेकर अभिभावक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
संसू, भुवनेश्वर : राज्य में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली को लेकर अभिभावक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। राज्य सरकार पर निजी स्कूलों के ऊपर नियंत्रण न होने का आरोप लगाते हुए अभिभावक संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का पक्ष रखते हुए गणशिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव पीके मिश्र ने हलफनामा के जरिए कहा है कि अदालत इस मामले में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए प्रस्ताव और एमओयू के आधार पर निर्देश जारी करे।
उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृतिप्राप्त अनुष्ठानो में फीस क्या होगी, इसे लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस मामले में ओडिशा हाई कोई में तीन अलग-अलग याचिका दायर की गई हैं। वकील मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, प्रहलाद राउत एवं ओडिशा अभिभावक महासंघ ने निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस वसूलने को लेकर अलग-अलग याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में राज्य के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए अभिभावकों पर पड़ रहे अत्यधिक बोझ को कम करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार की गई है। साथ ही अदालत से राज्य सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। वहीं, कोरोना काल में स्कूल-कॉलेज बंद रहने से प्रबंधनों की ओर से फीस के लिए अभिभावकों पर बनाए जा रहे दबाव की ओर भी अदालत का ध्यान आकृष्ट किया गया है।