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ओडिशा हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज के खिलाफ समन, सीबीआइ ने लगाया आरोप

ओडिशा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आइएम कुद्दुसी और छह अन्य को समन जारी केस के मामले में रिश्‍वत लेने का आरोप।

By Babita kashyapEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 09:44 AM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 09:44 AM (IST)
ओडिशा हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज के खिलाफ समन, सीबीआइ ने लगाया आरोप
ओडिशा हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज के खिलाफ समन, सीबीआइ ने लगाया आरोप

नई दिल्ली, जेएनएन।  सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को प्रभावित करने की कोशिश और रिश्वत लेने के आरोप में ओडिशा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आइएम कुद्दुसी और छह अन्य को समन जारी किया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सभी को 9 जनवरी, 2020 को पेश होने के लिए कहा है। विशेष अदालत ने बीपी यादव, पलाश यादव, बिश्वनाथ अग्रवाल, रामदेव सारस्वत, भावना पांडे और सुधीर गिरी को भी आरोपित के तौर पर समन जारी किया है। विशेष अदालत ने सीबीआइ की तरफ से दायर किए आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए हैं।

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सीबीआइ ने इसी साल कुद्दुसी और छह अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के मामले को निपटाने के लिए साजिश रची और रिश्वत ली। सीबीआइ का आरोप है कि कुद्दुसी ने अन्य आरोपितों की सहायता से न केवल निजी मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों को कानूनी रूप से निर्देशित किया, बल्कि उनके पक्ष में फैसला आने का आश्वासन दिया।

सीबीआइ को जानकारी मिली थी कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल  कॉलेज उन 46 कॉलेजों में से एक हैं जिन्हें सरकार ने एक या दो साल के लिए छात्रों को दाखिला देने से प्रतिबंधित किया हुआ है। इसकी वजह है इन कॉलेजों  में मिलने वाली घटिया सुविधाएं और आवश्यक मापदंडों की पूर्ति न करना। संस्थान के संचालक यादव ने इस प्रतिबंध को 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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