Move to Jagran APP

School Fees Issue: ओडिशा सरकार ने अदालत में दाखिल किया जवाब, HC पर छोड़ा निर्णय

School Fees Issue हाईकोर्ट में स्कूल फीस माफ करने को लेकर दायर किए गए मामले को लेकर ओडिशा सरकार (Odisha government) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल हुआ है अब निर्णय हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 01:37 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 01:37 PM (IST)
School Fees Issue: ओडिशा सरकार ने अदालत में दाखिल किया जवाब, HC पर छोड़ा निर्णय
स्कूल फीस माफ करने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। निजी स्कूल और स्कूल अभिवावकों को बीच स्कूल फीस माफ करने को लेकर दायर मामले कि सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के मुताबिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। हलफनामे के जरिए दाखिल किए जाने वाली जवाब में सरकार की ओर से यह दर्शाया गया है कि निजी स्कूल मैं जो फीस स्ट्रक्चर लागू किया जा रहा है उसके लिए राज्य सरकार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। 

loksabha election banner

 हालांकि इससे पहले की सुनवाई के दौरान राज्य विद्यालय व गणशिक्षा विभाग के सचिव अदालत में जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी उस पर सरकार ने जोर दिया है। उसी फीस स्ट्रक्चर के आधार पर हाईकोर्ट में निर्णय लिया जाएगा, यह बात गण शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल होने वाली हलफनामा में स्पष्ट की गई है।

 हलफनामा दाखिल होने के पश्चात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश जस्टिस बी.आर षड़ंगी को लेकर गठित खंडपीठ इस मामले की अगली सुनवाई को आगामी 23 नवंबर तक टाल दिया है। इस मामले को लेकर होने वाली पिछले तारीख की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट निजी स्कूल के फीस माफ करने को लेकर गण शिक्षा विभाग की स्पष्ट रवैया क्या है वह जानने के लिए जवाब तलब किया था और उसी के आधार पर गण शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रताप कुमार मिश्र मंगलवार को अदालत में हलफनामा दाखिल किया था। 

 इस हलफनामे में यह दर्शाया गया है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार गण शिक्षा विभाग के सचिव की अगुवाई में ओडिशा अभिभावक महासंघ, ऑल ओडिशा प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, ओडिशा पब्लिक स्कूल कन्फेडरेशन के सदस्यों को लेकर एक बैठक हुई थी और उस बैठक में फीस स्ट्रक्चर सबकी सहमति से तैयार हुआ था और उसको लेकर एक करारनामा भी किया गया है और उसी करारनामे को रिपोर्ट के साथ अदालत में भी दाखिल किया जा चुका है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.