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पॉलीथिन का प्रयोग बंद करें, अन्यथा जेल, जुर्माना भुगतने को रहें तैयार

ओडिशा पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर बंद कर दीजिए, अन्यथा जेल, जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहिए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 09:45 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 09:45 PM (IST)
पॉलीथिन का प्रयोग बंद करें, अन्यथा जेल, जुर्माना भुगतने को रहें तैयार
पॉलीथिन का प्रयोग बंद करें, अन्यथा जेल, जुर्माना भुगतने को रहें तैयार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर बंद कर दीजिए, अन्यथा जेल एवं जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहिए। राज्य में एक नवंबर से पॉलीथिन पर बैन को लागू कर दिया गया है। इसकी बिक्री, उत्पादन और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। फिर भी न मानने वालें को जेल भी भेजा जा सकता है। एक नवंबर से पॉलीथिन फैक्ट्रियों में छापामारी शुरू हो गई है। इसके लिए नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से टीमें गठित की गई है।

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वन विभाग के विशेष सचिव एवं पर्यावरण विभाग के निदेशक मुरुगेसन ने बताया कि समय सीमा खत्म हो चुकी है। पॉलीथिन नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शासन की ओर से सभी जिलाधीश, नगर निगम आयुक्त व अन्य छोटे-बड़े विभागीय अधिकारियों को सर्कुलर भेजा जा चुका है। ये प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल और स्टाक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी छापामारी करने को कहा गया है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में चे¨कग की जाएगी। बाहर से पॉलीथिन लाने और ले जाने वालों को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा जिसमें पांच साल की जेल भी हो सकती है। दोबारा नियम तोड़ने वालों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।


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