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स्टडी टूर के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश

अभिभावकों की सहमति के बगैर किसी छात्र-छात्रा को स्टडी टूर पर ले जाना संभव नहीं होगा।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 14 Jan 2018 02:29 PM (IST)Updated: Sun, 14 Jan 2018 02:29 PM (IST)
स्टडी टूर के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश
स्टडी टूर के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश

भुवनेश्वर, जेएनएन। स्कूल की ओर से आयोजित होने वाले स्टडी टूर के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभिभावकों की सहमति के बगैर किसी छात्र-छात्रा को स्टडी टूर पर ले जाना संभव नहीं होगा। अगर टूर में छात्राएं जा रही हैं तो एक शिक्षिका का साथ में होना अनिवार्य किया गया है। स्टडी टूर के समय होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह दिशा निर्देश जारी किए गए है।

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विद्यालय व गणशिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें मिलने के बाद अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश तय की है, उसके अनुसार कई बंदिशें लगाई गई हैं। मसलन डैम,समुद्र किनारे, पावर प्लांट आदि में स्टडी टूर के अंतर्गत घूमने जाने के लिए जिलाधीशों से अनुमति लेनी जरूरी कर दी गई है।

स्टडी टूर पर जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल की ओर से परिचयपत्र प्रदान करने, उनके बारे में डाटाबेस बनाने, अभिभावकों का पूरा ब्योरा रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, स्टडी टूर में जाने वाले बस के ड्राइवर, क्लीनर के संपूर्ण विवरण रखना अनिवार्य किया गया है। 

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