New Motor Vehicle Act:पिछले 24 घंटे में कटा 3175 लोगों का चालान, वसूला गया 1 करोड़ 64 लाख जुर्माना
New Motor Vehicle Act नये मोटर वाहन कानून के लागू होने पर अोडिशा में पिछले 24 घंटे में 3175 लोगों का चालान काटा गया उनसे 1 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला गया।
भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा में रविवार से संशोधित मोटर वाहन कानून को पुन: सख्ती से लागू कर दिए गया है। ऐसे में पिछले 24 घंटे के दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले 3175 लोगों को पकड़कर उनसे 1 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर वसूले जाने की जानकारी केवल परिवहन विभाग सूत्र से मिली है।
पुलिस द्वारा वसूले जा रहे जुर्माना को मिला दिया जाए, तो यह राशि और अधिक होगी। खबर के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की संख्या 3175 तक पहुंच गई है। इसमें से 1585 लोग बिना हेल्मेट के पाए गए हैं। परिवहन कमिश्नर केनिर्देश पर आरटीओ विभाग की तरफ से जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने के चलते 39 लोग, तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में 356 लोग, गलत मार्ग से वाहन चलाने के चलते 57 लोग, बाइक पर तीन लोगों के सवार होने के चलते 101, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने के चलते 50 लोग, हेल्मेट का प्रयोग न करने वाले 1585 लोग, बिना सीटबेल्ट गाड़ी चलाने के चलते 147 लोग को पकड़ा गया।
संबलपुर में सर्वाधिक 363, भुवनेश्वर में 300, बालेश्वर में 230, बरगड़ में 182, गंजाम जिला में 286 तथा राउरकेला में 232 लोगों को ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान की गई। इनके खिलाफ 1 करोड़ 64 लाख रुपया का चालान किए जाने की जानकारी कमिश्नर कार्यालय से मिली है।
परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने कहा है कि सितंबर महीने से नया संशोधित मोटर वाहन कानून लागू किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लोगों को कागजात ठीक कराने के लिए दो चरण में 6 महीने की मोहलत दी गई थी। इस नए नियम के चलते सितंबर 2019 से राज्य में सड़क दुर्घटना कम हुई है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में 1533 दुर्घटना हुई थी जिसमें 735 लोगों की जान चली गई थी। 2018 में 1220 सड़क दुर्घटना में 555 लोगों की जान गई थी और वर्ष 2019 में यह संख्या अपेक्षाकृत कम हुई है। सितंबर के बाद से पूर्व महीनों की तुलना में दुर्घटना में काफी कमी आयी है। मंत्री ने लोगों से नए मोटर वाहन कानून का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा जैसे राज्य में 24 घंटे के अन्दर एक करोड़ से अधिक जुर्माना वसूले जाने से यह तो स्पष्ट हो गया है कि 6 महीने का समय मिलने के बावजूद लोग अभी भी नए कानून के प्रति सतर्क नहीं हुए हैं।