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Ganesh Chturthi 2020: ट्विनसिटी में गणेशोत्‍सव को लेकर हाईकोर्ट ने स्‍थानीय प्रशासन पर छोड़ा फैसला

Ganesh Chturthi 2020 ओडिशा हाईकोर्ट का कहना है कि ट्विनसिटी कटक एवं भुवनेश्वर में गणेशोत्‍सव के आयोजन के लिए स्‍थानीय प्रशासन फैसला करेगा।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 09:51 AM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 10:43 AM (IST)
Ganesh Chturthi 2020: ट्विनसिटी में गणेशोत्‍सव को लेकर हाईकोर्ट ने स्‍थानीय प्रशासन पर छोड़ा फैसला
Ganesh Chturthi 2020: ट्विनसिटी में गणेशोत्‍सव को लेकर हाईकोर्ट ने स्‍थानीय प्रशासन पर छोड़ा फैसला

कटक, जागरण संवाददाता। ट्विनसिटी कटक एवं भुवनेश्वर में इस साल गणेश पूजा किस तरह से की जाएगी उसका निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना होगा। यह बात हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपनी राय में यह स्पष्ट किया है। गौरतलब है कि हर साल की भांति इस साल भी गणेश पूजा को कोविड गाइडलाइन के तहत पालन करने के लिए इजाजत मांगते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। बनियासाही के शिवेंद्र कुमार हाती की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। 

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हाइकोर्ट ने राज्‍य सरकार को दिया निर्देश 

इस याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को आवेदनकारी के वकील एवं सरकारी वकील की ओर से अदालत में बहस चली। जिसमें आवेदनकारी के वकील की ओर से मुंबई में जिस तरह से इस साल कोरोना महामारी के बीच गणेश पूजा मनाया जा रहा है उसी तरह से कटक और भुवनेश्वर में गणेश पूजा मनाए जाने के लिए हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दें। यह गुहार अदालत में लगाई गई थी और अदालत का ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई करने के पश्चात हाईकोर्ट ने गणेश पूजा के लिए निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेने के लिए निर्देश जारी किया है। गणेश पूजा करने के लिए तमाम पूजा कमेटियों को स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेकर पूजा करना होगा यह बात स्पष्ट की गई है। 

 क्‍या कहना है बूढ़ा गणेश पूजा कमेटी का 

आवेदनकारी के वकील विभूति भूषण चौधरी ने गण माध्यम को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, मुंबई में इस साल कोरोना महामारी के चलते गणेश मूर्ति के आकार को घटा दिया गया है। तमाम पूजा कमेटी अब स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर पूजा के लिए इजाजत लेंगे और पूजा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ-साथ सीमित संख्या में लोगों को शामिल करने की बात को दर्शाते हुए इजाजत मांगी जाएगी। कटक शहर के प्रसिद्ध बूढ़ा गणेश पूजा कमेटी के पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार ने  जनहित याचिका दायर कर कहा था कि शहर के 16 से 17 जगहों पर बूढ़ा गणेश पूजा पिछले 600 साल से होती आ रही है। ऐसे में पूजा बंद करना ठीक नहीं होगा। कोरोना संक्रमण की आड़ में अचानक से गणेश पूजा को ट्विन सिटी में बंद करने का निर्णय सही ना होने की बात को भी आवेदन में दर्शाया गया था। 

कोरोना संक्रमण की आड़ में सब कुछ बंद करना सही नहीं 

यहां तक कि उनके वकील सुप्रीमकोर्ट के खंडपीठ की मिसाल देते हुए दर्शाए थे कि कोरोना संक्रमण की आड़ में सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है। इस महामारी के बीच भी हमें काफी कुछ करना भी होगा। इसलिए रिलीजियस प्रैक्टिस और रिलीजियस फंक्शन के आधार पर इसे टाला नहीं जा सकता है यह बात याचिका में दर्शाते हुए आवेदनकारी ने ट्विन सिटी में गणेश पूजा करने की इजाजत देने के लिए गुहार लगाया गया था। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, स्पेशल रिलीफ कमिश्नर, पुलिस डीजी, पुलिस कमिश्नर, कटक के जिलाधीश, डीसीपी, नगर निगम के कमिश्नर आदि को पक्ष बनाया गया था।


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