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मनमाने तरीके से नहीं बेच पाएंगे पटाखे, रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

Diwali 2021 कोरोना महामारी के कारण पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है। गैरकानूनी पटाखा बिक्री पर पुलिस नजर रखेगी और नियम तोड़कर पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 03 Nov 2021 12:11 PM (IST)Updated: Wed, 03 Nov 2021 12:11 PM (IST)
मनमाने तरीके से नहीं बेच पाएंगे पटाखे, रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच देश भर में गुरुवार को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। कोरोना प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है। ऐसे में ग्रीन पटाखा बिक्री को सख्ती के साथ जांच की जाएगी। गैरकानूनी तरीके से अन्य पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी डीजीपी अभय ने दी है। हालांकि इस प्रमाणपत्र के जरिए पटाखा बेचने के लिए किसी भी दुकानदार द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की बात पता चली है।

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व्यापारी केवल पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संस्था पेशो द्वारा स्वीकृति प्राप्त ग्रीन पटाखा बिक्री कर पाएंगे। मुख्य सचिव सुरेश चन्द्र महापात्र ने गैरकानूनी पटाखा बिक्री पर पुलिस नजर रखेगी और नियम तोड़कर पटाखा बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सभी जिलाधीश एवं एसपी को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि क्षमता प्राप्त अधिकारी से लाइसेंस लिए बिना कोई भी दुकानदार ग्रीन पटाखा भी बिक्री नहीं कर सकेगा। केवल जिलाधीश एवं पुलिस आयुक्त लाइसेंस दे सकेंगे।

विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने कहा है कि पेशो ने  विभिन्न प्रकार के ग्रीन पटाखा एवं उसका उत्पादन करने वाले कारखाने की सूची तैयार की है व्यवसायी से मिले प्रमाणपत्र पेसो के जरिए जांच के बाद ही पटाखा बिक्री का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके अलावा मनमाने तरीके से जगह जगह पटाखा बिक्री नहीं हो पाएगा। केवल जिलाधीश एवं पुलिस आयुक्त के द्वारा निर्धारित जगह पर ही पटाखा बिक्री होगा। रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली में नियम को सख्ती के साथ पालन करने के लिए भुवनेश्वर डीसीपी ने अनुरोध किया है। थाना एवं वार्ड स्तर पर पेट्रोलिंग के साथ ही पटाखा दुकानदारों की जांच को भी सख्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक अभय निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट का निर्देश, विशेष राहत आयुक्त की गाइड लाइन एवं कोविड प्रतिबंध का अनुपालन करने को डीसीपी ने सलाह दी है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक केवल ग्रीन पटाखा ही फोड़ने की अनुमति दी गई है। दीपावली 8 से 10 प्लाटुन पुलिस बल तैनात किए जाने की जानकारी भुवनेश्वर के डीसीपी उमाशंकर दास ने दी है।


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