Move to Jagran APP

निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल

राजधानी भुवनेश्वर में निजी स्कूलों द्वारा हो रही मनमानी पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को बड़ी राहत पहुंचायी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 04:00 PM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 06:18 AM (IST)
निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल
निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल

संसू, भुवनेश्वर: राजधानी भुवनेश्वर में निजी स्कूलों द्वारा हो रही मनमानी पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को बड़ी राहत पहुंचायी है। ओडिशा अभिभावक संघ द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि निजी स्कूल अभिभावकों से लिखित अंडर टेकिग ले रहे हैं कि वे 10 साल तक स्कूल द्वारा निर्धारित फीस भरेगें इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकेगी। संघ ने ऐसी शर्त को सरकारी कानून के खिलाफ बताते हुए सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मामले में दखल देने का आग्रह किया था।

loksabha election banner

इसी शिकायत पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 3 निजी स्कूलों से इसका जवाब मांगा था। स्कूलों का स्पष्टीकरण नाकाफी पाया गया और बढ़ी हुई फीस वसूली पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया गया है कि वसूल की गई बढ़ी फीस वापस की जाए। साथ ही निजी स्कूल 10 वर्षीय फीस की शर्त तुरंत वापस लेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से कहा गया है कि अगर स्कूलों द्वारा वसूली फीस वापस नहीं की जाती है तो पीड़ित अभिभावक निकटस्थ थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई निजी स्कूल अभिभावकों से ऐसी अंडरटेकिग नहीं लिखवा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशालय ने साफ किया है कि फी रेगुलेटरी कमेटी की रिपोर्ट आने तक निजी विद्यालय फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.