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School Fee: ओडिशा में 30 प्रतिशत फीस माफ करने पर बनी सहमति, कोर्ट के निर्णय का इंतजार

ओडिशा के निजी स्कूलों में बच्चों की 30 प्रतिशत फीस माफ करने पर अभिभावक महासंघ एवं स्कूल संघ में बनी सहमति 14 सितम्बर को हाईकोर्ट का आ सकता है अंतिम निर्णय।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 03:00 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 03:00 PM (IST)
School Fee: ओडिशा में 30 प्रतिशत फीस माफ करने पर बनी सहमति, कोर्ट के निर्णय का इंतजार
School Fee: ओडिशा में 30 प्रतिशत फीस माफ करने पर बनी सहमति, कोर्ट के निर्णय का इंतजार

भुवनेश्वर, एएनआइ। निजी अंग्रेजी एवं ओडिआ मीडियम स्कूल के छात्र-छात्राओं की स्कूल फीस 30 प्रतिशत माफ हो सकती है। कोरोना के कारण करीबन 6 महीने से अधिक समय से स्कूल बंद हैं। ऐसे में स्कूल फीस को लेकर अभिभावक महासंघ एवं निजी स्कूल संघ के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। ऐसे में राज्य सरकार की मध्यस्थता में दोनों पक्ष के पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में 30 प्रतिशत स्कूल फीस माफ करने करने की सहमति बनने की बात पता चली है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है, मगर सर्वाधिक 30 प्रतिशत स्कूल फीस माफ करने पर सहमति बनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितम्बर को हाईकोर्ट इस पर अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है। ओडिशा हाईकोर्ट की सलाह के बाद विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग की तरफ से दोनों पक्ष से चर्चा की गई है। 

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 अभिभावक महासंघ ने छात्र-छात्राओं की 50 प्रतिशत स्कूल फीस माफ करने की मांग कर रहा था, जबकि स्कूल संघ का कहना था कि इस मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने जिस ढांचे में स्कूल फीस को माफ किया है, उसी ढांचे में ओडिशा में भी स्कूल फीस माफ करने की सहमति बनी है। स्कूल फीस माफ करने के लिए स्कूलों को 3 भाग में विभक्त किया किए जाने के साथ फीस वसूली की जाएगी। इसके अलावा एक्सिलरी फीस को पूरी तरह से माफ करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। 

 गौरतलब है कि ओडिशा में 6 हजार से अधिक निजी स्कूल हैं। इसमें ओडिआ, अग्रेजी, रेसिडेंसियल स्कूल आदि शामिल हैं। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को तीन भाग में विभक्त किया गया है। जो स्कूल 200 से 500 रुपये की मासिक फीस ले रहे हैं, उन्हें पहले वर्ग में रखा गया है जबकि दूसरे वर्ग में जिन स्कूलों को रखा गया है उनकी मासिक फीस 501 रुपये से 1000 रुपये तक है। वहीं 1 हजार रुपये से अधिक मासिक फीस लेने वाले स्कूलों को तीसरे वर्ग में रखा गया है। इसी हिसाब से 0 से 30 प्रतिशत तक फिस माफ की गई है। एंसिलरी फिस को पूरी तरह से माफ करने का भी प्रस्ताव है। विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के सचिव की मध्यस्था में हुई इस बैठक में एक करारनामा पर हस्ताक्षर हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितम्बर को हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा।


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