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पुरी जिला के प्रत्येक परिवार को 1 हजार रुपये की सहायता राशि

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 May 2019 09:35 PM (IST)Updated: Mon, 20 May 2019 06:33 AM (IST)
पुरी जिला के प्रत्येक परिवार को 1 हजार रुपये की सहायता राशि
पुरी जिला के प्रत्येक परिवार को 1 हजार रुपये की सहायता राशि

जासं, भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक शनिवार को हुई। इसमें चक्रवात फणि से प्रभावित पुरी एवं अन्य जिलों के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा करने समेत विभिन्न नियमावली में छूट दी गई है।

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कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने बताया कि पुरी जिला में अभी तक पूरी तरह से बिजली सेवा बहाल नहीं हो सकी है। युद्धस्तर पर बिजली सेवा बहाल करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली सेवा बहाल न हो पाने के कारण सरकार की तरफ से प्रत्येक परिवार को 1 हजार रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उद्धार एवं राहत कार्य के लिए नियोजित 1200 दमकल वाहिनी तथा सिविल डिफेंस स्वेच्छासेवी को राशन एवं भत्ता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 200 रुपये 10 दिन के लिए राज्य एवं केंद्र आपदा प्रबंधन कोष से 24 लाख रुपये प्रदान किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि पुरी जिला के तालाबों को शुद्धीकरण के लिए जल संसाधन, मछली व पशुपालन विभाग को राज्य एवं केंद्र आपदा कोष से 15 लाख रुपये प्रदान किया गया है। फणि से हुए नुकसान के प्राथमिक आकलन के अनुसार 1159.8 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसमें ऊर्जा विभाग को जो नुकसान हुआ है, उसका बाद में आकलन कर केंद्र सरकार को जानकारी दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि पूर्त (व‌र्क्स) विभाग की नियमावली में कुछ परिवर्तन कर उसे सरल कर दिया गया है। पांच लाख से अधिक मूल्य के काम को खत्म करने के लिए सर्वाधिक समयसीमा 2 महीने की होगी। बिना टेंडर के कोई कार्य नहीं होगा। जरूरी होने पर मुख्य अभियंता 20 लाख रुपये तक के कार्य को विभिजत कर कार्य करवा सकेंगे। बिना टेंडर के पांच लाख रुपये तक का काम देने की क्षमता मुख्य अभियंता के पास होगी। इससे अधिक का काम होने पर सरकार से अनुमति लेनी होगी। जरूरी परिस्थिति में नियम में ढिलाई देते हुए आवश्यक सामग्री रखने वाले ठेकेदार का चयन मुख्य अभियंता के अनुमोदन के आधार पर किया जाएगा।


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