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चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा: हिंसक कृत्य से मृत्यु पर परिवार को मिलेगी 30 लाख सहायता राशि

Panchayat elections in Odisha ओडिशा के चुनाव आयोग (Election Commission) ने चुनावी ड्यूटी (election duty) करने वाले कर्मचारियों के लिए की बड़ी घोषणा ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को मिलेगी 30 लाख रुपये की सहायता राशि।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 03:21 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 03:21 PM (IST)
चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा: हिंसक कृत्य से मृत्यु पर परिवार को मिलेगी 30 लाख सहायता राशि
चुनावी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा में पंचायत चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहा है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनावी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। चुनाव ड्यूटी के दौरान रोड माइंस, बम विस्फोट और कोविड-19 में असामाजिक तत्वों के किसी भी हिंसक कृत्य से मृत्यु होने पर मिलने वाली मुआवाजा राशि को आयोन बढ़ा दिया है।

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चुनाव आयोग की तरफ जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चुनाव के समय ड्यूटी में रहते समय कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बम विस्फोट, सशस्त्र हमले, उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के किसी भी हिंसक कृत्य के कारण होने वाली स्थायी विकलांगता (अर्थात अंग, दृष्टि आदि की हानि) के मामले में कर्मचारी के परिवार को 15 लाख रुपये की सहायता राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।

उसी तरह से दुर्घटना में दिव्‍यांग होने वाले आन-ड्यूटी चुनाव कर्मियों के परिवार को 7.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दुर्घटना या किसी अन्य माध्यम से हुई गंभीर चोटों और कई फ्रैक्चर के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उसी तरह से चुनावी ड्यूटी के समय कोविड 19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान यदि कोविड से कर्मचारी संक्रमित होते हैं तो उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा।'


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