सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों को 20 साल की कैद, जुर्माना भी
ओडिशा में जून 2017 में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना में अदालत ने तीनों आरोपितों का 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जैंतगढ़, जेएनएन। ओडिशा के चंपुआ अतिरिक्त जिला जज दलगोविंद बारिक की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपितों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 17 गवाहों के बयान के अनुसार आरोपी परमेश्वर नायक, बिभू नायक, पवित्र नायक को सजा मिली है। यह घटना तीन जून 2017 ओडिशा के जोड़ा थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अपने पांच माह के शिशु और छोटी बहन के साथ काम से वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए तीनों आरोपित जबरन पीड़ित को जंगल में उठा ले गए। आरोपितों ने बच्चे को एक तालाब की सीढ़ी में सुलाकर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
यह देख पीड़िता की छोटी बहन ने घटनास्थल से दौड़कर मौसी घर पहुंची और उनके लड़के को इसकी सूचना दी। इसके बाद पीडिता की बहन और मौसी के लड़का ग्रामीणों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। तीनों आरोपितों को मौके से पकड़कर लिया। इसके बिलायपदा ओपी पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के भाई की शिकायत पर जोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया था।
इस मामले को विचार कर चंपुआ अतिरिक्त जिला जज ने 17 गवाहों के बयान एव अन्य प्रमाण के अनुसार आरोपित परमेश्वर नायक, बिभूनायक, पवित्र नायक को 20 वर्ष की सजा सुनायी। इस मुकदमा को सरकारी वकील मधुसूदन पति ने परिचालन किया। इस फैसले के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में नाबालिग समेत तीन हिरासत में
लहुणीपाड़ा पुलिस ने कक्षा आठ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। इनकी मेडिकल जांच होने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। जानकारी के अनुसार लहुणीपाड़ा थाना अधीनस्थ टेनसा पुलिस चौकी अंचल में शुक्रवार को कक्षा आठ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसकी शिकायत होने से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। शनिवार को मामले में संलिप्त तीन आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया।