शंकरण के प्रत्यर्पण की उम्मीद खत्म
लंदन। नेवी वॉर रूम लीक मामले में प्रमुख आरोपी रवि शंकरण के प्रत्यर्पण की उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो गई है। ब्रिटिश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए सीबीआइ को मिला 14 दिन का समय बुधवार को समाप्त हो गया। मगर, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपील नहीं की। शंकरण ने बताया कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा प्रत्यर्पण का
लंदन। नेवी वॉर रूम लीक मामले में प्रमुख आरोपी रवि शंकरण के प्रत्यर्पण की उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो गई है। ब्रिटिश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए सीबीआइ को मिला 14 दिन का समय बुधवार को समाप्त हो गया। मगर, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपील नहीं की।
शंकरण ने बताया कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा प्रत्यर्पण का मामला अब पूरी तरह से बंद हो गया है। शंकरण के वकीलों ने बताया कि अपील न होने के चलते अब हाई कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाएगा। इसलिए प्रत्यर्पण मामला समाप्त हो चुका है। शंकरण के पास पूरा अधिकार है कि वे अंतरराष्ट्रीय व भारतीय कानूनों के तहत उनके खिलाफ चलाए गए मामले के विरोध में अपील करें। ब्रिटिश अभियोजन सेवा सीपीएस ने भी पुष्टि की है कि सीबीआइ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। सीबीआइ की तरफ से ब्रिटिश अदालत में यह मामला सीपीएस ने लड़ा था। उन्होंने ही जांच एजेंसी को सलाह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है। शंकरण के वकीलों को अनुमान है कि मामला खत्म होने के साथ ही अब उन्हें सीपीएस की तरफ से कानूनी खर्च के रूप में 1,25,000 पौंड मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
जस्टिस ब्रायन लेवेसन व ब्लेक ने एक अप्रैल को सीबीआइ की प्रत्यर्पण याचिका के खिलाफ फैसला दिया था। सीबीआइ ने शंकरण को मार्च, 2006 में नेवी वॉर रूम व एयर डिफेंस हेडक्वार्टर से हथियार विक्रेताओं से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोपी बनाया था। मई में उनका पासपोर्ट रद किया गया और जुलाई में इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। ब्रिटेन को प्रत्यर्पण याचिका 2007 में भेजी गई थी। शंकरण को अप्रैल, 2010 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया।