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कुलभूषण जाधव केस: पाक ने कहा- भारत को नहीं मिलेगा अधिक समय, ICJ ने ठुकराई मांग

कुलभूषण जाधव मामला और उलझता जा रहा है। अब पाक का कहना है कि आइसीजे ने भारत की ओर से की गयी अधिक समय की मांग को ठुकरा दिया है।

By Monika minalEdited By: Published: Fri, 16 Jun 2017 11:51 AM (IST)Updated: Fri, 16 Jun 2017 11:55 AM (IST)
कुलभूषण जाधव केस: पाक ने कहा- भारत को नहीं मिलेगा अधिक समय, ICJ ने ठुकराई मांग
कुलभूषण जाधव केस: पाक ने कहा- भारत को नहीं मिलेगा अधिक समय, ICJ ने ठुकराई मांग

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। पाकिस्‍तानी मीडिया का कहना है कि अंतरराष्‍ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में याचिका दायर करने के लिए 6 माह की अवधि की भारत की मांग को खारिज करते हुए 13 सितंबर तक का ही समय दिया है।

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दुनिया न्‍यूज के अनुसार, इस्‍लामाबाद ने यह भी कहा कि भारत की ओर से सितंबर में याचिका दाखिल करने के बाद अंतर्राष्‍ट्रीय कोर्ट की ओर से जवाब के लिए पाकिस्‍तान को 13 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अज्ञात सूत्र ने डॉन को बताया कि आइसीजे में मामले की सुनवाई जनवरी 2018 में शुरू होगी। शुक्रवार तक इस मामले में भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी। पाकिस्‍तान के अटार्नी जनरल अश्‍तर औसफ अली ने कहा कि हेग स्‍थित आइसीजे के रजिस्‍ट्रार ने नीदरलैंड्स में अपने कंसुलेट के जरिए इस बात की सूचना इस्‍लामाबाद को दी।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले के टाइमलाइन पर विमर्श के लिए पाकिस्‍तान व भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने आइसीजे के प्रेसिडेंट से 8 जून को मुलाकात की। जाधव को पाकिस्‍तानी सैन्‍य अदालत की ओर से जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी गयी है। 8 जून की मीटिंग में भारत की ओर से अधिक समय की मांग की गयी जिसका पाकिस्‍तान ने विरोध किया।

18 मई को आइसीजे ने पाकिस्‍तान को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया जिसके लिए भारत की ओर से याचिका दर्ज करायी गई थी। जाधव की गिरफ्तारी से मृत्‍युदंड और आज तक पाकिस्‍तान ने भारत की ओर से कंसुलर एक्‍सेस के दर्जनों आग्रह को ठुकरा दिया है। आइसीजे में भारत की अपील में मुख्‍य मुद्दों में से एक यह था जिससे जाधव की फांसी पर रोक लगायी गयी।

पूर्व नेवी ऑफिसर जाधव को पिछले साल मार्च में बलूचिस्‍तान से गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अप्रैल को पाकिस्‍तान के सैन्‍य अदालत ने जाधव पर जासूसी व पाकिस्‍तान में आतंकी गतिविधि में संलिप्‍तता का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई। पाकिस्‍तान का कहना है कि जाधव भारत की खुफिया एजेंसी के लिए एजेंट का काम करते थे।

यह भी पढ़ें: क्या इस मकसद से पाकिस्तान ने रची है कुलभूषण जाधव को फंसाने की साजिश?


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