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बलूच नेता बुगती की हत्या के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादरोधी कोर्ट ने इस मामले में मुशर्रफ को बरी कर दिया है। इसके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Mon, 28 Nov 2016 05:31 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2016 05:52 PM (IST)
बलूच नेता बुगती की हत्या के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

इस्लामाबाद, एजेंसी । पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बलूचिस्तान के पूर्व राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने यह कार्यवाही की है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादरोधी कोर्ट ने इस मामले में मुशर्रफ को बरी कर दिया है। इसके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है।

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अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती ने जस्टिस जमाल मांडोखैल और जस्टिस जहीरद्दीन कलकर की पीठ के समक्ष यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। मुशर्रफ के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से वह कोर्ट में पेश होने में अक्षम हैं। लेकिन बुगती के वकील ने शिकायत की कि बार--बार आदेश के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट नहीं आ रहे हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रशासन मुशर्रफ को कोर्ट आने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराए। बलूच नेता नवाब अकबर बुगती को बलूचिस्तान में कोहलु जिले के तारातानी की पहा़ि़डयों में एक अभियान के दौरान 26 अगस्त 2006 को मार डाला गया था। बुगती बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद में देश के कई भागों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे।


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