ट्रैक्टर के साथ ट्राली का भी कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई
ट्रैक्टर के साथ ट्राली का भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन नहीं तो होगी कार्रवाई।
ट्रैक्टर के साथ ट्राली का भी कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई
जासं, सिवान : जिले में बिना पंजीकरण के सड़कों पर दौड़ रहे ट्रैक्टर-ट्रालियों पर विभाग ने सख्ती बरतते हुए इसका पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ऐसे टैक्ट्रर मालिकों को चिह्नित कर उन्हें नोटिस भेजेगा। गौरतलब हो कि राज्य स्तर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिले में ट्रैक्टर ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से सरकार को हर महीने लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर कृषि कार्य के नाम पर भी ट्रैक्टर-ट्रालियों का उपयोग धड़ल्ले से व्यवसायिक कार्यों में किया जा रहा है। कई लोगों ने ट्रैक्टर का पंजीकरण व्यवसायिक वाहन के रूप में कराया है। जबकि ट्रेलर का पंजीकरण अब तक नहीं कराया है।
सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान : विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग ईंट, बालू, मिट्टी अन्य सामान की ढुलाई के लिए धल्ले से किया जा रहा है। इसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कृषि कार्य के लिए विभाग में रजिस्टर्ड ज्यादातर ट्रैक्टर ट्राली पर मिट्टी-बालू ढोने से लेकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स मुक्त रखा गया है, लेकिन इनके मालिकों द्वारा कृषि कार्य के नाम से पंजीयन कराकर अवैध खनिज उत्खनन और माल ढोने में उपयोग किया जा रहा है।
कहते हैं जिम्मेदार : ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जाने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जनार्दन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान