बाल पंजी के संधारण व विद्यालय से बाहर के बच्चे का प्रवेशोत्सव अवधि में होगा नामांकन
सीतामढ़ी। सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बाल पंजी के संधारण कार्य को लेकर डीपीओ एसएसए डॉ. अमरेंद्र कुमार पाठक ने निदेश जारी किया है।
सीतामढ़ी। सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बाल पंजी के संधारण कार्य को लेकर डीपीओ एसएसए डॉ. अमरेंद्र कुमार पाठक ने निदेश जारी किया है। यह निदेश जिले के सभी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड साधन सेवह, जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को निर्देश दिया गया है। इस बाल पंजी में विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों की विवरणी अंकित की जानी है। बाल पंजी संधारण के दौरान यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र का 0-18 आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा या तो किसी सरकारी अथवा निजी विद्यालय में नामांकित हो अथवा अनामांकित हो या पोषक क्षेत्र से बाहर नामांकित हो अथवा अनामांकित हो या आवासन कर कोई अन्य कार्य कर रहा हो उन सभी की प्रविष्टि बाल पंजी में किया जाना आवश्यक है। प्रखंड अंतर्गत सभी प्रारंभिक विद्यालयों में बाल पंजी के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। बाल पंजी संधारण के क्रम में विद्यालय पोषक क्षेत्र के 0-18 आयु वर्ग के शत - प्रतिशत बच्चों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। बाल पंजी संधारण के दौरान विद्यालय पोषक क्षेत्र के 0-18 आयु वर्ग के सभी बच्चों की संख्या विद्यालयवार प्राप्त कर प्रखंड स्तर पर समेकित करते हुए पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र- 1 में उनके कार्यालय को 16 जुलाई तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बाल पंजी संधारण के दौरान विद्यालय पोषक क्षेत्र के 6-18 आयु वर्ग के सभी नमांकित एवं अनामांकित बच्चों की संख्या विद्यालयवार प्राप्त कर प्रखंड स्तर पर समेकित करते हुए पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र 2 में नामांकित एवं प्रपत्र- 3 में अनामांकित बच्चों की संख्या डीपीओ कार्यालय को 16 जुलाई तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बाल पंजी संधारण के क्रम में विद्यालय से बाहर पाये जाने वाले सभी बच्चों का नामांकन उनके उम्र सापेक्ष वर्ग ( कक्षा- 01 से 08 ) में प्रवेशोत्सव अवधि के दौरान कराना सुनिश्चित किया जाए।