अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की कैद की सजा, सम्भल के मामले में 10 साल बाद आया फैसला
Sambhal Kidnapping Misdeed Case युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Sambhal Kidnapping Misdeed Case : युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके के साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
सम्भल जनपद के हयातनगर थाना क्षेत्र में 30 मार्च 2012 को पीड़िता के पिता ने मुक़दमा दर्ज कराया था। पीड़ित का आरोप था कि उसकी बेटी बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी। 14 अप्रैल 2012 को गांव के लोगों ने बताया कि उसकी बेटी को धर्मपाल निवासी खैरिया पट्टी थाना गुन्नौर अपने साथ बाजार की ओर ले जा रहा था।
इस सूचना के बाद पीड़िता के पिता ने गांव वालों के साथ पहुंचकर बेटी को आरोपितों से छुड़ाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम योगेंद्र चौहान की कोर्ट में चल रही थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसे आरोपी धर्मपाल जबरन लेकर गया था और उसके साथ गलत काम किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बचाव पक्ष का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है।
उसने लड़की का अपहरण नहीं किया था वह अपनी मर्जी से ही गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को अपहरण और दुष्कर्म की घटना का दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ : मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला से युवक ने छेड़खानी की। घटना के समय महिला अपने बेटे की दवा लेकर घर लौट रही थी। पीड़ित की तहरीर पर मझोला पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला मझोला थानाक्षेत्र के एक मुहल्ले की निवासी है।
उसने पुलिस को बताया कि एक जुलाई को वह अपने बेटे की दवा लेने के लिए डाक्टर के क्लीनिक पर गई थी। दोपहर करीब दो बजे वह घर लौट रही थी। उसी दौरान रामलीला मैदान के पास एक युवक सामने आ गया। आरोप है कि युवक ने अचानक महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी।
महिला के शोर मचाने पर अन्य लोग आए और आरोपित को मौके से पकड़ लिया। लेकिन वह लोगों को धक्का देकर मौके से भाग गया। महिला ने बताया कि आरोपित युवक का नाम प्रियांशु निवासी सूर्य नगर मझोला है। मझोला थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।