धुआं उड़ाने वालों पर होगी पुलिसिया नजर
नई दिल्ली, जाब्यू। अब अगर पुलिस ने जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया तो कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करने वालों को काफी महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए कहा है। हर थाने की मासिक अपराध समीक्षा सूची में भी इस कार्रवाई को शा
नई दिल्ली, जाब्यू। अब अगर पुलिस ने जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना शुरू कर दिया तो कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करने वालों को काफी महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए कहा है। हर थाने की मासिक अपराध समीक्षा सूची में भी इस कार्रवाई को शामिल किया जाएगा। राज्यों को यह रिपोर्ट साल में तीन बार केंद्र को भेजनी होगी।
तंबाकू उत्पादों के उपयोग और प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगाने वाले कानून कोटपा (कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) को लेकर अब गृह मंत्रालय ने नई पहल की है। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने पांच मई को लिखे अपने पत्र में कहा है कि तंबाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियों और मौतों को देखते हुए इस कानून पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे अपने सभी पुलिस अधीक्षकों के जरिये इसे सख्ती से लागू करवाएं। पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में इस कानून को अलग से शामिल किया जाए।
गोस्वामी ने गृह मंत्रालय में इस कानून को लागू किए जाने की नियमित समीक्षा की भी व्यवस्था की है। उन्होंने राज्यों को हर चार महीने पर इस संबंध में जिलेवार रिपोर्ट भेजने को कहा है। इससे पहले मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर के डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने एक मई को गृह सचिव से मुलाकात कर इस बारे में देशभर के पुलिस बल को तुरंत सक्रिय करने का अनुरोध किया था।
कोटपा के तहत देशभर में किसी भी दफ्तर या कार्यस्थल, सिनेमा हॉल, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक वाहन, होटल और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पर रोक है। इसी तरह तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रचार पर भी पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन, इस कानून पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा।