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बिहार में बड़ी संख्या में रिटायर्ड पुलिसकर्मी होंगे बहाल, इंस्पेक्टर, एसआइ और एएसआइ की दोबारा होगी तैनाती

इंस्पेक्टर एसआइ (दरोगा) और एएसआइ (सहायक दरोगा) के 6250 पदों पर बहाली होनी है। डीआइजी (कार्मिक) ने एसआइ व एएसआइ के तीन-तीन हजार पद जबकि इंस्पेक्टर के 250 पदों पर संविदा बहाली निकाली है। छह हजार से अधिक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी फिर से बहाल किए जाएंगे।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sun, 03 Jul 2022 10:39 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jul 2022 10:39 PM (IST)
बिहार में बड़ी संख्या में रिटायर्ड पुलिसकर्मी होंगे बहाल, इंस्पेक्टर, एसआइ और एएसआइ की दोबारा होगी तैनाती
छह हजार से अधिक पदों पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार पुलिस में छह हजार से अधिक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी फिर से बहाल किए जाएंगे। इसमें इंस्पेक्टर, एसआइ (दरोगा) और एएसआइ (सहायक दरोगा) के 6250 पदों पर बहाली होनी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के डीआइजी (कार्मिक) ने एसआइ व एएसआइ के तीन-तीन हजार पद, जबकि इंस्पेक्टर के 250 पदों पर संविदा बहाली निकाली है। इच्छुक आवेदक अपने सेवानिवृत्त जिला, इकाई या कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। संबंधित जिला, इकाई व कार्यालय के प्रधान पदाधिकारी आवेदकों के पिछले पांच वर्षों की चारित्रिक अभियुक्ति व कार्य समीक्षा की अनुशंसा सहित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। इसके लिए 12 जुलाई तक  की समय-सीमा तय की गई है।

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  • - दारोगा और एएसआइ के तीन-तीन हजार पदों पर होगी बहाली
  • - 250 पदों पर बहाल होंगे सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर, 12 जुलाई तक करें आवेदन 
  • - अधिकतम 63 वर्ष तक की उम्र वाले सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ही आवेदन कर सकेंगे
  • - अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल का सेवा विस्तार

आपराधिक अथवा अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई लंबित न हो

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, इन पदों पर अधिकतम 63 वर्ष तक की उम्र वाले सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ही आवेदन कर सकेंगे। इनका चयन पहले दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। बहाली के बाद अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक आवश्यकतानुसार उनको एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। पुलिसकर्मियों के संविदा नियोजन के लिए शर्त रखी गई है कि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई लंबित न हो। साथ ही सेवाकाल के अंतिम दस वर्षों में किसी अनुशासनिक, फौजदारी या आपराधिक मामले में उनको दंडित नहीं किया गया हो। उनको इससे संबंधित शपथ पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा। इसके साथ ही आवेदक को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। संविदा बहाली में भी सभी कोटि में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला हेतु पद आरक्षित होगा।


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