Move to Jagran APP

स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की सुनाई सजा

स्पेशल कोर्ट के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोपित युवक को पांच साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 08:11 PM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 08:11 PM (IST)
स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की सुनाई सजा
स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, नारनौल: स्पेशल कोर्ट के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोपित युवक को पांच साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

loksabha election banner

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी भारत भूषण दहिया ने बताया कि महिला थाना नारनौल में पीड़िता के पिता ने 26 जून 2019 को एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उनकी 13 वर्षीय की लड़की घर से गांव की दुकान पर सुबह 10 बजे मैगी का पैकेट लेने गई थी। इस दौरान बीच रास्ते में आरोपित अनिल उसे जबरदस्ती अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर कहीं सुनसान जगह ले गया। जहां पर आरोपित ने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे-तैसी नाबालिग अपने को बचाकर वहां से घर पहंची और घटना के बारे में स्वजन को बताया।

पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया था। जिसमें कुल 13 गवाह बनाए गए थे। सभी गवाहों ने पीड़ित परिवार के पक्ष में बयान दिया। अदालत ने आरोपित अनिल को 366 आइपीसी में पांच साल की सजा तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ कोर्ट ने दस पाक्सो एक्ट में भी पांच साल की सजा तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरोपित द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर छह साल की अतिरिक्त सजा काटने के लिए पाबंद किया गया। जान से मारने की धमकी में दो साल की सजा सुनाई गई। भारत भूषण दहिया ने बताया कि यह सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.