स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की सुनाई सजा
स्पेशल कोर्ट के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोपित युवक को पांच साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, नारनौल: स्पेशल कोर्ट के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत आरोपित युवक को पांच साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी भारत भूषण दहिया ने बताया कि महिला थाना नारनौल में पीड़िता के पिता ने 26 जून 2019 को एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उनकी 13 वर्षीय की लड़की घर से गांव की दुकान पर सुबह 10 बजे मैगी का पैकेट लेने गई थी। इस दौरान बीच रास्ते में आरोपित अनिल उसे जबरदस्ती अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर कहीं सुनसान जगह ले गया। जहां पर आरोपित ने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे-तैसी नाबालिग अपने को बचाकर वहां से घर पहंची और घटना के बारे में स्वजन को बताया।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया था। जिसमें कुल 13 गवाह बनाए गए थे। सभी गवाहों ने पीड़ित परिवार के पक्ष में बयान दिया। अदालत ने आरोपित अनिल को 366 आइपीसी में पांच साल की सजा तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ कोर्ट ने दस पाक्सो एक्ट में भी पांच साल की सजा तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरोपित द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर छह साल की अतिरिक्त सजा काटने के लिए पाबंद किया गया। जान से मारने की धमकी में दो साल की सजा सुनाई गई। भारत भूषण दहिया ने बताया कि यह सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।