मुश्किलों में फंसे शाहनवाज- पहले मंत्री पद गया, अब दुष्कर्म की FIR काे ले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन मुश्किलों में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने आरोप को निराधार बताया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
पटना, जागरण टीम। बिहार की नई बनी महागठबंधन सरकार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के विवाद के बाद अब मिस्टर क्लीन की छवि वाले भारतीय जनता पार्टी नेता व पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Ex Minister Sayed Shahnawaz Hussain) भी गंभीर आरोप से घिर गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उनके खिलाफ दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच शाहनवाज हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप को निराधार बताया है।
दिल्ली की महिला ने लगाया है आरोप
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना करीब चार वर्ष पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।
आदेश पर लगी थी अंतरिम रोक
निचली अदालते के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तब 13 जुलाई 2018 को प्राथमिकी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। शाहनवाज हुसैन की दलील थी कि दिल्ली पुलिस की जांच में आरोप निराधार पाए गए थे। अब न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने एफआइआर का आदेश दे दिया है। पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्काल एफआइआर कर तीन महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट एमएम (Metropolitan Magistrate) के समक्ष दाखिल की जाए।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाहनवाज
इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले में लगाए गए आरोप को गलत बताया है।