Move to Jagran APP

कटआउट- पांच स्कूलों की रद हो सकती है मान्यता

जागरण संवाददाताग्रेटर नोएडा निश्शुल्क शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों की जल्द मान्यता रद हो सकती है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 15 Aug 2022 08:08 PM (IST)Updated: Mon, 15 Aug 2022 08:08 PM (IST)
कटआउट- पांच स्कूलों की रद हो सकती है मान्यता
कटआउट- पांच स्कूलों की रद हो सकती है मान्यता

जागरण संवाददाता,ग्रेटर नोएडा: निश्शुल्क शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों की जल्द मान्यता रद हो सकती है। अभिभावकों की शिकायतों के बाद 59 स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिले नहीं लेने पर नोटिस जारी किए थे। इसके बाद कई स्कूलों ने छात्रों को प्रवेश दे दिया है। उसके बाद भी करीब 1400 छात्रों के अभिभावक विभाग के चक्कर काट रहे हैं। अब प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले अभी ऐसे पांच स्कूलों की मान्यता रद करने की संस्तुति के लिए फाइल डीएम को भेजी है।

loksabha election banner

बता दें आरटीई के तहत तीन चरणों में लाटरी के बाद 5,600 से ज्यादा सीटें बच्चों के दाखिले के लिए आवंटित की गईं थीं। आवंटित की गई सीटों में अभी करीब 4,200 छात्रों को ही दाखिला मिल सका है। हजारों बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों की मनमानी के चलते नहीं हो पा रहे हैं। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विभाग ने स्कूलों को कई बार नोटिस जारी किए थे। नोटिस के जवाब में स्कूलों ने छात्रों के दाखिले के लिए दस्तावेजों में अलग-अलग कमियां गिनाईं। कई स्कूल पूरे दस्तावेज होने के बावजूद छात्रों के दाखिले लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों को विभाग से नोटिस भी जारी किए गए हैं। विभाग ने इन स्कूलों पर बडी कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

-----

वर्जन

पांच स्कूलों की मान्यता रद्द करने की संस्तुति के लिए फाइल डीएम को भेजी गई है। आरटीई की लाटरी में चयनित छात्रों का अगर स्कूल दाखिला नहीं लेते हैं तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- ऐश्वर्या लक्ष्मी, बेसिक शिक्षा अधिकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.