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Rakshabandhan पर महंगा गिफ्ट दिया है तो Income Tax Return में जरूर शो करें, वरना बहन को हो जाएगी दिक्कत

Income Tax Return आयकर रिटर्न में महंगे गिफ्ट को शामिल नहीं करने पर उसकी कीमत बहन की आय में शामिल कर ली जाएगी। ऐसे में बहन के ऊपर आयकर की देनदारी हो जाएगी और उसे इनकम टैक्स देना होगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2022 02:56 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2022 02:56 PM (IST)
Rakshabandhan पर महंगा गिफ्ट दिया है तो Income Tax Return में जरूर शो करें, वरना बहन को हो जाएगी दिक्कत
Income Tax Return : खून के रिश्तों से मिले गिफ्ट या रुपये पर नहीं देना होता आयकर।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Income Tax Return : रक्षाबंधन 2022 बीत चुका है लेकिन, आप याद रखें कि यदि आपने अपनी बहन को कोई महंगा गिफ्त दिया है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अनिवार्य रूप से शामिल कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपकी बहन को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।

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महंगी गिफ्ट में ज्वैलरी, वाहन तो है ही, विदेश यात्रा भी इसी कैटेगरी में आती है। आयकर रिटर्न में इन गिफ्ट को शामिल नहीं करने पर गिफ्ट की कीमत बहन की आय में शामिल कर ली जाएगी। ऐसे में बहन के ऊपर आयकर की देनदारी हो जाएगी।रक्षाबंधन के अवसर काफी संख्या में भाई बहन को 25 हजार से अधिक कीमत वाले गिफ्ट देते हैं।

विदेश यात्रा भी है गिफ्ट

महंगी गिफ्ट में ज्वैलरी, वाहन, विदेश यात्रा भी हो सकता है। अधिकांश लोग महंगी गिफ्ट बहन के नाम से खरीदते हैं। महंगी गिफ्ट खरीदने पर दुकानदार बहन के पैन कार्ड की मांग करता है। पैन कार्ड देते ही स्वतः बहन की आय में महंगी गिफ्ट शामिल हो जाएगी, जिससे आयकर की देनदारी बन जाएगी।

क्या है नियम

दरअसल आयकर के नियम में प्रावधान है कि खून के रिश्ते में गिफ्ट देने या रुपये देने पर आयकर नहीं लिया जाएगा। गिफ्ट देने वाले भाई, पिता की आय मानी जाएगी। गिफ्ट देने के बाद अधिकांश लोग अपना रिटर्न भरते समय इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। खर्च की गई राशि आयकर की रिपोर्ट में अंकित भी नहीं होती है।इसी भूल के कारण गिफ्ट पाने वाले रिश्तेदार के लिए आयकर की डिमांड खड़ी हो जाती है। इससे मुक्ति पाने के लिए गिफ्ट देने वालों को फिर से रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।

जानें क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 

चार्टर्ड एकाउंटेंट पुनीत बर्मन ने बताया कि रिश्तेदार में गिफ्ट या रुपये देने पर आयकर नहीं देना होता है, लेकिन गिफ्ट देने वाले रिश्तेदार को रिटर्न में सूचना अंकित करना चाहिए, तभी रिश्तेदार आयकर देने से बच सकते हैं। आयकर रिटर्न भरवाने के लिए आने वालों से इसकी जानकारी ली जाती है। खून के रिश्ते में माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी शामिल है।


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