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दहेज हत्या में दोषी पति सहित सास व ससुर को सजा

हां पति को आठ वर्ष व सास ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास के अ

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2022 06:25 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2022 06:25 PM (IST)
दहेज हत्या में दोषी पति सहित सास व ससुर को सजा
दहेज हत्या में दोषी पति सहित सास व ससुर को सजा

दहेज हत्या में दोषी पति सहित सास व ससुर को सजा

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जागरण संवाददाता, हमीरपुर : दहेज हत्या के मामले में दोषी पति व सास ससुर को अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने जहां पति को आठ वर्ष व सास ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास के अलावा जुर्माना सुनाया है। तीनों को जुर्माने की 29 हजार रुपये धनराशि के अलावा 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि महोबा जनपद के खन्ना थानांतर्गत ग्योड़ी गांव निवासी रामगोपाल शिवहरे ने अपनी बेटी माया की शादी सात मई 2015 को कुरारा क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी पंकज शिवहरे के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये नकद व बाइक की अतिरिक्त मांग करने लगे। वहीं 16 जून 2017 को पंकज ने रामगोपाल को फोन कर बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी है। रामगोपाल ने पति पंकज, ससुर गोवर्धन शिवहरे व सास जय कुमारी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार ने पति पंकज का आठ वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। वहीं ससुर व सास को सात वर्ष का कारावास व 8-8 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को 50 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।

दहेज हत्या के आरोपित की जमानत खारिज

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सीमा उर्फ गुड़िया व उसका पति हमीद निवासी इंगोहटा दहेज हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध है। बताया कि दोनों आरोपितों के पक्ष से जमानत प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील खरवार ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।


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