ेमेयरशिप विवाद: अब 23 को होगी हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई
मेयरशिप विवाद को लेकर हाई कोर्ट में डाली रिट पटीशन की सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी।
जासं, अमृतसर: नगर निगम के मेयरशिप विवाद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में डाली रिट पटीशन की सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। इसमें वीरवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अधिक केस होने की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई।
दरअसल, शहर के सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि कांग्रेस पार्टी के पास नगर निगम के हाउस में बहुमत है। वर्तमान मेयर करमजीत सिंह रिटू को मेयर पद से हटाने के लिए नगर निगम हाउस में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। मेयर करमजीत रिटू को पद पर बने रहने के लिए नगर निगम हाउस में मौजूद एक तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। मेयर रिटू विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे।
निगम सदन में इस वक्त 84 पार्षद और पांच शहर के विधायक सदस्य हैं। मेयर रिटू के आम आदमी पार्टी (आप) में जाने के बाद इस वक्त लगभग 35 पार्षद आप में शामिल हो चुके हैं, जिसमें शहर के पांचों ही विधायक भी आप से ही संबंधित हैं, जिससे मेयर करमजीत सिंह रिटू के पद पर बने रहने के लिए किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। मेयर करमजीत सिंह रिटू का कार्यकाल 28 जनवरी साल 2023 तक है। जेसी ने लिया सेटर का जायजा: रंजीत एवेन्यू स्थित नगर निगम के मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कैमरा कंट्रोल सेटर (आई ट्रिपलसी) में चल रहे कार्यो का नगर निगम के संयुक्त कमिश्नर (जेसी) हरदीप सिंह ने दौरा किया। जेसी हरदीप ने कहा कि एक तो वहां पर लगाया सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई कार्यो की गति धीमी है। कंपनी को 30 दिसंबर तक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित करने के साथ हर सप्ताह के लिए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वह खुद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते रहेंगे।