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कालका जी मंदिर में साफ सफाई के लिए एजेसिंया मिलजुल कर काम करे

कोर्ट ने श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरेकेटिंग लगाने के बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विचार करने को कहा है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 01 Mar 2017 10:43 PM (IST)Updated: Thu, 02 Mar 2017 03:26 AM (IST)
कालका जी मंदिर में साफ सफाई के लिए एजेसिंया मिलजुल कर काम करे
कालका जी मंदिर में साफ सफाई के लिए एजेसिंया मिलजुल कर काम करे

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने कालका जी मंदिर में साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को मिल जुल कर सौहार्द से काम करने को कहा है।

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से कहा है कि वे मंदिर परिसर में शौचालय के निर्माण, सीवर लाइन, पानी के लिए मिल कर बैठक करें और इन मुद्दों पर विचार करके हल करें। कोर्ट ने श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरेकेटिंग लगाने के बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विचार करने को कहा है। पीठ ने कहा कि सभी एजेंसियां मिलजुल कर सौहार्द से इस पर विचार कर छह सप्ताह में रिपोर्ट दें।

पीठ ने कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में पाया कि मंदिर परिसर में साफ सफाई और तीन और शौचालयों के निर्माण की जरूरत है साथ ही सीवर लाइन की भी व्यवस्था चाहिये है। रिपोर्ट में आपात स्थिति में लोगों के बाहर निकलने के संबंध में भी जरूरी उपाय करने की जरूरत पर बल दिया गया है। पीठ ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि डीडीए, जल बोर्ड और निगम के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विचार होना चाहिये। बैरेकेटिंग लगाने की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें। कोर्ट ने कहा कि मंदिर परिसर साफ सुथरा रहना चाहिये। इन निर्देशों के साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए टाल दी।

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