जियो की मुफ्त कॉल के खिलाफ वोडाफोन पहुंची हाई कोर्ट
जियो के मुफ्त प्लान के कारण सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में भारी कटौती करनी पड़ी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने रिलायंस जियो की मुफ्त कॉल सेवा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष वोडाफोन ने कहा गया कि मुफ्त कॉल की सेवा देना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। इंटर कनेक्शन यूसेज चार्ज (आइयूसी) का निर्धारण ट्राई द्वारा किया गया है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस तय चार्ज से नीचे नहीं जा सकती। 90 दिनों से अधिक समय तक प्रमोशनल ऑफर के तहत मुफ्त कॉल की सुविधा देना आइयूसी और ट्राई के नियमों के खिलाफ है। उसने ट्राई के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया।
जियो के मुफ्त प्लान के कारण सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में भारी कटौती करनी पड़ी है। वहीं, जियो ने अपने जवाब में कहा कि अगर वोडाफोन को ट्राई के निर्णय से आपत्ति है तो उसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष याचिका लगानी चाहिए थी। हाई कोर्ट 27 फरवरी को इस याचिका की योग्यता पर निर्णय लेगा।