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Unlock 4.0: देश भर में एक सितंबर से अनलॉक-4, जानें इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें

Unlock 4.0 देश भर में एक सितंबर से अनलॉक-4 लागू हो जाएगा। शनिवार शाम को गृह मंत्रालय ने इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें अनलॉक के चौथे चरण में कई विशेष छूट दी गई है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sun, 30 Aug 2020 01:56 PM (IST)Updated: Sun, 30 Aug 2020 02:04 PM (IST)
Unlock 4.0: देश भर में एक सितंबर से अनलॉक-4, जानें इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें
Unlock 4.0: देश भर में एक सितंबर से अनलॉक-4, जानें इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली, एजेंसियां। Unlock 4.0, देश भर में एक सितंबर से अनलॉक-4 लागू हो जाएगा। इसको लेकर जरूरी गाइडलाइन गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है। अनलॉक-4 में कई तरह की छूट दी गई है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। इस कारण देश भर में आर्थिक गतिविधियां रोक दी गई थीं। इस दौरान देश में ट्रेन, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे।

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सरकार ने धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। देश भर में अनलॉक ने अपने तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब बारी है अनलॉक-4 की, जो एक सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक लागू रहेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी दस बड़ी बातें। इसमें ये जानकारी देंगे कि देश में आगे क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ?

1. अनलॉक-4 में देश में आम लोगों को राहत देते हुए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक बड़ी घोषणा की। अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के तहत देश भर में मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे।

2. अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के अनुसार, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।  

3. अनलॉक-4 में देश भर में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है।

4. गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 गाइनलाइन के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं होगा। यह 21 सितंबर से प्रभावी होगा। 

5. देश में एक सितंबर से पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आइआइटी और आइआइएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यो से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा।

6. देश में अनलॉक-4 के तहत 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। 

7. हालांकि, अनलॉक-4 की गाइडलाइंस भले ही एक सितंबर से लागू हो जाएगी, लेकिन 20 सितंबर तक शादी जैसे समारोहों में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद 21 सितंबर से ऐसे आयोजनों में 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।

8. देश भर में 23 मार्च से बंद ‘बार' एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।

9. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी सामान या व्यक्ति के दो राज्यों और एक राज्य के अंजर आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

10. अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा घर में ही रहने की सलाह दी गई है। 


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