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प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल न्‍यूज प्‍लेटफार्म के प्रतिनिधियों से बात की, कही यह बात

उन्‍होंने कहा कि नए नियमों ने डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। इनमें कोड ऑफ एथिक्स का पालन शामिल है जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंड को शामिल किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 11 Mar 2021 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 11 Mar 2021 07:59 PM (IST)
प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल न्‍यूज प्‍लेटफार्म के प्रतिनिधियों से बात की, कही यह बात
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर

नई दिल्‍ली, एजेंसी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 की पृष्ठभूमि में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। ये सभी प्रतिनिधि भारत के थे। गुरुवार को जावडेकर ने दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी, ईनाडू, दैनिक जागरण, लोकमत आदि के प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि नए नियमों ने डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। इनमें कोड ऑफ एथिक्स का पालन शामिल है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंड को शामिल किया गया है।

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नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाए गए नियमों ने त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रावधान किया है, जिसमें से पहला और दूसरा स्तर डिजिटल समाचार प्रकाशकों और उनके द्वारा गठित स्व नियामक निकायों का होगा। डिजिटल न्‍यूज प्रकाशकों को मंत्रालय को कुछ बुनियादी जानकारी को सरल रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और समय-समय पर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में शिकायत निवारण की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण हैं, जिनकी सामग्री पारंपरिक प्लेटफॉर्म पर लगभग समान है। हालांकि, ऐसी सामग्रियां हैं, जो विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं हैं, जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। उसके अनुसार, डिजिटल मीडिया पर समाचारों को कवर करने के लिए नियम की मांग करते हैं,  ताकि उन्हें भी पारंपरिक मीडिया के बराबर लाया जा सके।

नए नियमों का स्वागत करते हुए डिजिटल न्‍यूज मीडिया के प्रतिभागियों ने कहा कि टीवी और समाचार प्रिंट मीडिया बहुत लंबे समय से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं। डिजिटल संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए पब्लिशर पारंपरिक प्लेटफार्मों के मौजूदा मानदंडों का पालन करते हैं।

उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उन समाचार प्रकाशकों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। जावडेकर ने प्रतिभागियों को विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार इस पर ध्यान देगी और मीडिया उद्योग के समग्र विकास के लिए इस परामर्श प्रक्रिया को जारी रखेगी। 


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