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माल्या की कंपनी UHBL ने कर्नाटक हाई कोर्ट से लगाई गुहार, 'बंद नहीं करें कंपनी'

यूबीएचएल ने कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड से जुड़े कर्ज की वसूली के लिए उसे बंद नहीं किया जाए।

By Arti YadavEdited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 08:22 AM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 08:22 AM (IST)
माल्या की कंपनी UHBL ने कर्नाटक हाई कोर्ट से लगाई गुहार, 'बंद नहीं करें कंपनी'
माल्या की कंपनी UHBL ने कर्नाटक हाई कोर्ट से लगाई गुहार, 'बंद नहीं करें कंपनी'

बेंगलुरु, प्रेट्र। शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी कंपनी यूबीएचएल ने कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड से जुड़े कर्ज की वसूली के लिए उसे बंद नहीं किया जाए। माल्या द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली के लिए बैंकों और कर्जदाताओं की तरफ से कंपनी को बंद करने का दबाव है। माल्या की नौ हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में तलाश है।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल यूपी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी यूनाइडेट ब्रेवरीज (होल्डिंग) लिमिटेड (यूबीएचएल) को बंद करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश यूबीएचएल द्वारा प्रवर्तित किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के कर्ज की वसूली के लिए दिया था।

कंपनी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में सोमवार को याचिका दायर कर कहा कि वह अपनी और अपनी सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों और बैंक को चुकाए जाने वाले धन का ब्योरा पेश करेगी। कोर्ट इन संपत्तियों को नीलाम कर उससे मिले धन को अपने यहां जमा कर सकती है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इन संपत्तियों की नीलामी से लगभग 15 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।

भारत लाया जाएगा भगोड़ा विजय माल्या
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या को भारत लाए जाने का रास्‍ता साफ हो गया है। लंदन की कोर्ट ने माल्‍या के प्रत्‍यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वह ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। माल्‍या को 14 दिन में फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी। फैसला आने के बाद मामले को ब्रिटेन के गृह विभाग के पास भेज दिया गया है और अब देश के गृह मंत्री को इस पर फैसला लेना है। वहीं सीबीआइ ने लंदन कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।


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