Move to Jagran APP

गंगा सफाई के लिए दो समितियां तैयार करेगी गंगा अधिनियम का मसौदा

गंगा सफाई अभियान में तेजी लाने के लिए गंगा अधिनियम मसौदे की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दो समितियों का गठन किया गया है।

By Lalit RaiEdited By: Published: Sat, 23 Jul 2016 01:40 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jul 2016 03:12 AM (IST)
गंगा सफाई के लिए दो समितियां तैयार करेगी गंगा अधिनियम का मसौदा

नई दिल्ली, प्रेट्र । गंगा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। इसका लक्ष्य नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करने में तेजी लाना और पवित्र नदी को गाद से मुक्ति के लिए दिशा निर्देश तैयार करना है।एक समिति जस्टिस (सेवानिवृत) गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई है।

loksabha election banner

सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस समिति को अधिनियम का मसौदा तैयार करने की जवाबदेही सौंपी गई है। अधिनियम में गंगा की स्वच्छता और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाएगा। 79 वर्षीय मालवीय गंगा महासभा के अध्यक्ष हैं। उनके दादा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने महासभा का गठन किया था।समिति में विधायी विभाग के पूर्व सचिव वीके भसीन, आइआइटी दिल्ली के प्रोफेसर एके गोसाई और आइआइटी रुड़की के प्रोफेसर नयन शर्मा सदस्य होंगे।

क्लीन गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के निदेशक संदीप समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल तीन महीने का होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।इसी तरह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (एनजीआरबीए) के सदस्य माधव चिताले की अध्यक्ष्ता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति उत्तराखंड के भीमगौड़ा और पश्चिम बंगाल के फरक्का के बीच नदी को गाद मुक्त करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। जल संसाधन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों के सचिव समिति के सदस्य होंगे। इनके अलावा केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान केंद्र (पुणे) के निदेशक मुकेश सिन्हा भी सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति का कार्यकाल भी तीन माह तय किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.