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केरल से कर्नाटक में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी, वैक्सीन ले चुके लोगों को छूट

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया कि केरल से आने वाले सभी लोगों को कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को छूट दी गई है।

By TaniskEdited By: Published: Fri, 02 Jul 2021 09:11 AM (IST)Updated: Fri, 02 Jul 2021 09:11 AM (IST)
केरल से कर्नाटक में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी, वैक्सीन ले चुके लोगों को छूट
केरल से कर्नाटक में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी।

बेंगलुरु, एजेंसियां। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया कि केरल से आने वाले सभी लोगों को कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया था कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लो ली हैं और उनके पास इसका प्रमाण पत्र है, उन्हें नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार अब राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को भी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी।

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मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने अपने आदेश में कहा कि  फ्लाइट, बस, ट्रेन, टैक्सी और निजी परिवहन आदि से कर्नाटक आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से अधिकतम 72 घंटे पुरानी  कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह नियम केरल से कर्नाटक आने वाली सभी फ्लाइट्स के लिए भी लागू होगा। एयरलाइंस को अधिकतम 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करेंगी। वहीं रेलवे अधिकारी और बस कंडक्टर पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि ट्रेनों और बसों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यह प्रमाण पत्र हो।

केरल की सीमा से लगे दक्षिण कन्नड़, कोडागु, मैसूर और चामराजनगर जैसे जिलों के उपायुक्तों को चेकपोस्टों पर आवश्यक कर्मचारियों को तैनात करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्नाटक में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा सके। शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कारणों से कर्नाटक जाने वाले छात्रों और जनता के लिए 15 दिनों में एक बार आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। संवैधानिक पदाधिकारी और स्वास्थ्य पेशेवर, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, और गंभीर आपातकालीन स्थितियों (परिवार में मृत्यु, चिकित्सा उपचार आदि) को छूट दी गई, लेकिन उनके स्वाब आवश्यक विवरण के साथ आने पर एकत्र किए जाएंगे।


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