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तेलंगाना हाईकोर्ट की सख्‍ती, चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक रखने का आदेश

हैदराबाद एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सख्‍ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चारों आरोपितों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 10:42 PM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 01:01 AM (IST)
तेलंगाना हाईकोर्ट की सख्‍ती, चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक रखने का आदेश
तेलंगाना हाईकोर्ट की सख्‍ती, चारों आरोपियों के शवों को 9 दिसंबर तक रखने का आदेश

हैदराबाद, एएनआइ। हैदराबाद एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सख्‍ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चारों आरोपितों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश से एनकाउंटर को लेकर शिकायत किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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हाई कोर्ट ने शवों के पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिग कराकर उसकी सीडी या पेन ड्राइव महबूबनगर के प्रधान जिला जज को देने का आदेश दिया है। साथ ही प्रधान जिला जज से इस सीडी या पेन ड्राइव को शनिवार शाम तक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि इस मामले के चारों आरोपी शुक्रवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। 

ज्ञात हो कि हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर दुष्‍कर्म के मामले में आरोपियों को एक एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि आरोपी हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए।

पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे दुष्‍कर्म पीड़िता के लिए मौके पर न्याय बता रहे हैं, वहीं कुछ लोंगों ने इसे 'न्यायेतर हिंसा' बताया। इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पुष्‍प वर्षा की। वहीं कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। हैदराबाद पुलिस का एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर कहना है कि हम एनएचआरसी, राज्य सरकार या किसी भी अन्य संगठन के जो भी सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं।

एनएचआरसी ने दिए जांच के आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने एक बयान में कहा है कि पुलिस मुठभेड़ चिंता का विषय है। इसकी सही तरीके से जांच कराई जाएगी।


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