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आइसक्रीम पार्लर सेक्स कांड की सीबीआइ जांच नहीं

आइसक्रीम पार्लर सेक्स रैकेट कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2016 08:03 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2016 09:00 PM (IST)
आइसक्रीम पार्लर सेक्स कांड की सीबीआइ जांच नहीं

नई दिल्ली, आइएएनएस: सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन दो दशक पुराने आइसक्रीम पार्लर सेक्स रैकेट कांड की सीबीआइ से जांच कराने की मांग सोमवार को खारिज कर दी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ माकपा नेता को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए अदालत का कीमती वक्त जाया न किया जाए।

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कोझिकोड के एक आइसक्रीम पार्लर में सेक्स रैकेट चलता था। इस रैकेट में कथित तौर पर कई युवतियां फंस गई थीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्युतानंदन ने वर्ष 2011 में इस मामले को फिर से खोलने का निर्देश दिया था। इस मामले में केरल के पूर्व मंत्री पीके कुन्हालीकुट्टी को प्रमुख आरोपी बनाया गया।

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अच्युतानंदन ने केरल हाई कोर्ट में सीबीआइ जांच को लेकर याचिका दायर की। वहां से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने अक्टूबर, 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया। अच्युतानंदन ने आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेने की बात कही है। वहीं, कुन्हालीकुट्टी ने फैसले पर खुशी जताई है।


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