केंद्र के साथ राज्यों में भी लागू होगा प्रमोशन में आरक्षण
रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार की ओर से स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि डीओपीडी जल्दी ही इसके लेकर राज्यों को आदेश भी जारी करेगा।
By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 09:36 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 09:36 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही दिया गया आदेश केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार की ओर से स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि डीओपीडी जल्दी ही इसके लेकर राज्यों को आदेश भी जारी करेगा।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए आदेश के बाद भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसके चलते माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के ही कार्यक्षेत्र में आने वाली नौकरियों में लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिए गए आदेश को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों को एक बैठक हुई। इसमें राम विलास पासवान, थावरचंद गहलोत और रविशंकर प्रसाद उपस्थित थे।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को इस मामले में निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने बताया कि जल्दी ही डीओपीटी इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कानून के अधीन प्रमोशन में आरक्षण को लागू रखा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए आदेश के बाद भ्रम की स्थिति बन गई थी। इसके चलते माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के ही कार्यक्षेत्र में आने वाली नौकरियों में लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिए गए आदेश को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों को एक बैठक हुई। इसमें राम विलास पासवान, थावरचंद गहलोत और रविशंकर प्रसाद उपस्थित थे।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को इस मामले में निर्देश जारी किए जाए। उन्होंने बताया कि जल्दी ही डीओपीटी इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कानून के अधीन प्रमोशन में आरक्षण को लागू रखा जा सकता है।
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