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हाईकोर्ट ने कहा, मुसलमान बनने के बाद एससी-एसटी का लाभ लेना अनुचित

चूंकि महिला पूर्व में हिंदू थी और अब मुसलमान बन चुकी है, अत: उसके द्वारा अनुसूचित जाति--जनजाति की सदस्य होने का दावा करके किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं करवाया जा सकता।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 30 Jul 2018 09:26 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jul 2018 09:26 PM (IST)
हाईकोर्ट ने कहा, मुसलमान बनने के बाद एससी-एसटी का लाभ लेना अनुचित
हाईकोर्ट ने कहा, मुसलमान बनने के बाद एससी-एसटी का लाभ लेना अनुचित

जबलपुर, नई दुनिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को एक अहम सवाल उठाया गया। इसके जरिए पूछा गया कि क्या मुसलमान बनने के बाद अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य की हैसियत से लाभ उठाया जा सकता है? न्यायमूर्ति एसके पालो की एकलपीठ ने इस सवाल को गंभीरता से रेखांकित करते हुए नरसिंहपुर के सुशांत पुरोहित के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम-1989 के तहत एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक प्रकरण के तहत कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।

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सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीषष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व आशीषष कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नरसिंहपुर के किसानी वार्ड में रहने वाली महिला ने स्वयं को अनुसूचित जाति--जनजाति की सदस्य बताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ जातिगत अपमान का प्रकरण दर्ज करवाया है।

चूंकि महिला पूर्व में हिंदू थी और अब मुसलमान बन चुकी है, अत: उसके द्वारा अनुसूचित जाति--जनजाति की सदस्य होने का दावा करके किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं करवाया जा सकता। किम्मलबाई ठाकुर गौंड जनजाति की महिला थी, उसने लंबे अर्से पहले हुसैन कादरी ने निकाह कर लिया था। इसके लिए बाकायदे धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई थी। इसी के साथ उसका नाम मुमताज बी हो गया था। उसके दो पुत्र हैं, जिनके नाम 21 वषर्षीय सुहैल और 16 वषर्षीय शाहिद हैं। मतदाता सूची और अन्य दस्तावेजों में महिला मुस्लिम के रूप में दर्ज है।


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