Telangana Encounter: तेलंगाना हाई कोर्ट ने आरोपियों की डेड बॉडी के दोबारा पोस्टमार्टम के दिए निर्देश
Telangana Encounter Case में तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में महिला पशु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं।
हैदाराबाद, एएनआइ। Telangana Encounter तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में महिला पशु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों के शवों को गांधी हॉस्पीटल मॉर्चरी (Gandhi Hospital mortuary) में रखा गया है। चारों आरोपी छह दिसंबर को कथित मुठभेड़ में मारे गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शवों से जरूरी साक्ष्य जुटाने पर कोई आदेश पारित करने का मसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया था।
बीते 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय आयोग को इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत के सेवानिवृत न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर VS Sirpurkar को बनाया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज रेखा एस बालडोटा Rekha S Baldota एवं पूर्व सीबीआइ निदेशक डीआर कार्तिकेयन DR Karthikeyan शामिल हैं। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चारों आरोपितों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे।
बता दें कि बीते 27-28 नवंबर की दरम्यानी रात को तेलंगाना के शमशाबाद में महिला डॉक्टर की कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, आरोप है कि आरोपियों ने सबसे पहले डॉक्टर की स्कूटी की हवा निकाली थी और मदद का बहाना किया था। फिर डॉक्टर का मोबाइल छीनने के बाद उसके साथ बारी-बारी से दरिंदगी की थी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस के मुताबिक, वह चारों आरोपियों को उस फ्लाइओवर के नीचे लेकर गई थी जहां उन्होंने पीड़िता को आग के हवाले किया था। उस जगह पर पीड़िता के सेल फोन की तलाश की जा रही थी ओर क्राइम सीन को रीक्रिएट किया जा रहा था। इस दौरान चारों आरोपियों ने दो पुलिसकर्मियों के हाथियार छीन लिए और उन पर पत्थरों और डंडों से हमला बोल दिया था। इस पर पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए थे।