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चित्तूर फायरिंग मामले में केस डायरी पेश करने के निर्देश

हैदराबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंध प्रदेश पुलिस को चित्तूर फाय¨रग मामले में केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। गत सात अप्रैल को चित्तूर के शेषाचलम वन क्षेत्र में पुलिस फाय¨रग में बीस लोग मारे गए थे। इस बीच राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Fri, 24 Apr 2015 11:52 PM (IST)Updated: Sat, 25 Apr 2015 12:46 AM (IST)
चित्तूर फायरिंग मामले में केस डायरी पेश करने के निर्देश

हैदराबाद। हैदराबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंध प्रदेश पुलिस को चित्तूर फायरिंग मामले में केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। गत सात अप्रैल को चित्तूर के शेषाचलम वन क्षेत्र में पुलिस फायरिंग में बीस लोग मारे गए थे। इस बीच राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आठ सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित की है।

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चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह 28 अप्रैल को अदालत के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत करें। जबकि बचाव पक्ष के सीबीआइ जांच के आग्रह को पीठ ने फिलहाल ठुकरा दिया। साथ ही पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता डी श्रीनिवास से मामले की जांच स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

पीठ ने पूछा, 'एफआइआर दर्ज होने के बाद क्या जांच अधिकारी ने किसी व्यक्ति की जांच की? क्या कोई गिरफ्तारी या पूछताछ हुई?' अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि मामले के संबंध में प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा, 'घटना की जांच के लिए एक आइजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है।' जबकि बचाव पक्ष के वकील वी रघुनाथ ने अदालत को बताया कि एफआइआर गत 14 अप्रैल को अज्ञात एसटीएफ जवानों के खिलाफ दर्ज हुई।

पढ़ें : तस्कर मुठभेड़ पर केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट


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