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तमिलनाडु में सुबह और शाम एक-एक घंटे पटाखे चलाए जाने की इजाजत

तमिलनाडु में दिवाली के अवसर पर सुबह 6 बजे से ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। अब शाम 7 बजे फिर वहां पटाखे जलाते हुए लोग नजर आएंगे।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 09:14 AM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 09:19 AM (IST)
तमिलनाडु में सुबह और शाम एक-एक घंटे पटाखे चलाए जाने की इजाजत
तमिलनाडु में सुबह और शाम एक-एक घंटे पटाखे चलाए जाने की इजाजत

कोयम्‍बटूर, एएनआइ। देश में दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। बाजारों और मिठाइयों की दुकानों पर खूब रौनक दिखाई दे रही है। हां, इस पर बच्‍चे कुछ निराश जरूर हैं, क्‍योंकि उन्‍हें पटाखे चलाने के लिए दो ही घंटों का समय मिला है। तमिलनाडु में दिवाली के अवसर पर सुबह 6 बजे से ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। अब शाम 7 बजे फिर वहां पटाखे जलाते हुए लोग नजर आएंगे।

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दरअसल, तमिलनाडु में दिवाली के मौके पर लोगों ने सरकार के आदेश अनुसार सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे जलाए। प्रदेश सरकार ने पटाखे चलाने के लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है।

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि दीपावली के दिन राज्य की धार्मिक परंपरा के मुताबिक सुबह के वक्त भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार ने पटाखों के जलाने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने 23 अक्टूबर को कहा था कि लोग दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। अधिवक्ता बी विनोद खन्ना के मार्फत से दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे फोड़ने की इजाजत देने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि दीपावली के उत्सव को लेकर हर राज्य या पंथ की अपनी अलग-अलग परंपराएं और संस्कृति हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लोगों के वाजिब धार्मिक अधिकारों को खारिज करता है।


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