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विदेशी जमातियों का वीजा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा संबंधित प्राधिकरण को सौंपे ज्ञापन, अगली सुनवाई 10 को

सुप्रीम कोर्ट में विदेशी जमातियों ने वतन वापसी की मांग के साथ वीजा रद व ब्लैकलिस्ट किए जाने का मामला उठाया।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 12:37 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 12:37 PM (IST)
विदेशी जमातियों का वीजा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा संबंधित प्राधिकरण को सौंपे ज्ञापन, अगली सुनवाई 10 को
विदेशी जमातियों का वीजा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा संबंधित प्राधिकरण को सौंपे ज्ञापन, अगली सुनवाई 10 को

नई दिल्ली, जेएनएन। विदेशी जमातियों (Tablighi Jamaat)  के वीजा मामले और इन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के मामले में अलग-अलग आदेश के बाबत केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट ने विदेशियों से वापस भेजने की मांग पर कहा है कि वे संबंधित प्राधिकारण को इसके लिए ज्ञापन दें। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तब्लीगी जमात में शामिल हुए विदेशियों ने वीजा रद करने और ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा वतन वापस भेजने की भी मांग की है।

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गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात के करीब 3,400 सदस्यों के वीजा को रद करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए थे जिसे जमातियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई की याचिका की कॉपी सरकार को प्राप्त नहीं हुई। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि वीजा रद किए जाने या ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं जारी हुआ है केवल एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त हो गए।

इस साल मार्च में देश में कोरोना वायरस का संक्रमण आ गया था लेकिन राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए जिसके बाद कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। अप्रैल माह में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। साथ ही इनके वीजा को रद कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने उस वक्त कहा था कि दिल्ली पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस अपने अंतर्गत आने वाले इलाकों में रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।


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