आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव टालने में हस्तक्षेप नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के स्थानीय निकाय चुनाव छह सप्ताह टालने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के स्थानीय निकाय चुनाव छह सप्ताह टालने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। कोरोना वायरस के कारण आयोग ने चुनाव टाल दिया है। स्थानीय निकाय के कारण राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता हटा ली है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदान की अधिसूचित तारीख से चार सप्ताह पहले चुनाव आयोग आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करे।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि शुरू हो चुकी विकास गतिविधियां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने तक बाधित नहीं की जाएंगी।
पीठ ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के भयावह रूप लेने की आशंका के कारण चुनाव रोकने के प्रतिवादी चुनाव आयोग के फैसले में इस कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम आयोग के फैसले में हस्तक्षेप से इन्कार कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार कोई नई विकास गतिविधि शुरू करना चाहती है तो वह प्रतिवादी चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है।